Chittorgarh News (चित्तौड़गढ़ न्यूज़): साल 2021 में हुई कॉलेज छात्रा हत्याकांड में प्रेमी सत्यनारायण उर्फ विराट जाट को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और ₹60,000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एससी/एसटी अत्याचार निवारण कोर्ट, चित्तौड़गढ़ ने सोमवार को सुनाया।
कोर्ट ने साथ ही मृतका के माता-पिता को मुआवजा देने की सिफारिश भी की है।
🕵️♂️ हत्या का कारण: प्रेम संबंध और सगाई से नाराजगी
- मृतका (25 वर्षीय कॉलेज छात्रा) का प्रेम संबंध आरोपी सत्यनारायण (निवासी रोलाहेड़ा) से था।
- पीड़िता की सगाई किसी और से होने पर आरोपी गुस्से में आ गया।
- उसने छात्रा को मिलने बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया।
- लड़की कमजोर होते ही सत्यनारायण ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया।
📅 मामला कब और कैसे सामने आया?
- 25 अक्टूबर 2021 को बराड़ा निवासी करण सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि बराड़ा पुलिया सर्विस रोड के पास नाले में एक महिला की लाश मिली है।
- पुलिस मौके पर पहुंची और शव को चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल भिजवाया।
- पहचान होने पर पता चला कि मृतका स्थानीय कॉलेज की छात्रा थी।
⚖️ कोर्ट में सुनवाई
- केस एससी/एसटी एक्ट के तहत चला, क्योंकि मृतका अनुसूचित जाति से थी।
- सुनवाई के दौरान:
- 119 दस्तावेज पेश हुए।
- 43 गवाहों ने गवाही दी।
- सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।
👨👩👧 परिवार को मिलेगा मुआवजा
- कोर्ट ने आदेश दिया कि मृतका के माता-पिता को आर्थिक मदद (compensation) दी जाए।
- ताकि परिवार को थोड़ी राहत और न्याय की उम्मीद मिल सके।
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